जिले में निःशुल्क राशन वितरण 08 से 26 फरवरी तक
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत माह फरवरी 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण जनपद बलिया में किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह वितरण 08 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत सम्पन्न कराया जाएगा। शासन की इस योजना का लाभ जनपद के अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों कार्डधारकों को मिलेगा।
जारी आदेश के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक कार्डधारक को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूं एवं 25 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना (PHH) के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों को प्रति यूनिट 01 किलोग्राम गेहूं एवं 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कार्डधारकों को राशन प्राप्त करने के समय अपना आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। जिन लाभार्थियों का अंगूठा प्रमाणीकरण किसी कारणवश असफल होगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी आधारित प्रॉक्सी व्यवस्था के माध्यम से 26 फरवरी 2026 को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही राशन का वितरण करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का पालन अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत माह फरवरी 2026 हेतु आवंटित खाद्यान्न को निर्धारित अवधि 08 फरवरी से 26 फरवरी 2026 के बीच अपनी संबंधित उचित दर दुकानों से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। निर्धारित तिथि के बाद खाद्यान्न वितरण संभव नहीं होगा।
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई जा सके। जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित विभाग या हेल्पलाइन पर तत्काल सूचना दी जा सकती है।



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