अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास

उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 में  अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 5000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित 

सिकन्दरपुर बलिया आजमगढ़ लखनऊ उत्तरप्रदेश

मंगलवार को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया  देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 5000 (पाँच हजार )रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 


मंगलवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 130/2020 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 1. मुरली उर्फ मुराली मुसहर पुत्र पूर्णमासी मुसहर निवासी रामपुर तिरनई थाना उभाँव बलिया* को मा0 न्यायालय विशष न्यायाधीश(गैगेस्टर कोर्ट) /अपर सत्र न्यायाधीश FTC-2 जनपद बलिया द्वारा- 

*अभियुक्त मुरली उर्फ मुराली को धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 में  अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 5000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।*



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