नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय ने सुनाया रुपए दस हजार जुर्माना के साथ दस वर्ष का कारावास
आजमगढ़ ( राष्ट्र की सम्पत्ति)
आजमगढ़ अदालत में चलरहे नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने संबंधित आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राम नारायन ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़िता अपने खेत में जानवरों के लिए घास काट रही थी। तभी अनिल यादव पुत्र लालचंद यादव निवासी एकडंडी थाना कप्तानगंज पीड़िता को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गया उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल ग्यारह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल यादव को दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई जिससे आरोपी का परिवार सदमे में पड़ गया ।
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