एनएच 727-बी के चौड़ीकरण को 24 गांव की जमीन बिक्री पर रोक
सिकन्दरपुर बलिया आजमगढ़ उत्तरप्रदेश
तहसील क्षेत्र से होकर गुजरने वाले एनएच 727 बी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सिकंदरपुर तहसील के 24 गांवों से लगभग 38 हेक्टेयर
जमीन के क्रय विक्रय और प्रकृति परिवर्तन पर रोक
जमीन को अधिग्रहित किया जाना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपर जिलाधिकारी (भू राजस्व) त्रिभुवन ने सभी गांवों की जमीन के क्रय विक्रय और प्रकृति परिवर्तन पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित पत्र एसडीएम व निबंधन कार्यालय को पत्र भी प्राप्त हो चुका है।
तहसील
क्षेत्र के हरनादार, मालदह, तिलौली, कठघरा, जमालपुर, हुसैनपुर, हड़सर, नवानगर, मलवार, कोथ, एकसार, जगदीशपुर, रुद्रवार, करमौता, वालीदादपुर, भाटी, बनाहरा, पंदह आदि गांव में रोक लगा दी गई है। शासन के निर्देश पर राजस्व विभाग • सड़क के दायरे में पड़ने वाले गांवों की सूची तथा रकबा का सीमांकन कर उसे सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर चुका है।
एसडीएम रवि कुमार ने बताया कि राज मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि की सीमा के अंदर पड़ने वाली जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए यह रोक लगाई गई है।
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