अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 55,000/- रू0 के अर्थदण्ड

अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 55,000/- रू0 के अर्थदण्ड से न्यायालय ने दंडित किया


पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 55,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*बलिया न्यायालय समाचार*


 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया  देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 55,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

बुधवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सिकंदरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 166/2023 धारा 363,366,376,506 भा.द.वि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01  अभियुक्त *जमशेद अहमद पुत्र नवशाद अहमद निवासी मानापुर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलिया द्वारा- धारा-4 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।*धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।*धारा 366 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।*धारा 506 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।

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